जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किया गया जागरूक दी गई कानूनी जानकारी

प्रतापगढ़। जनपद न्यायाधीश अब्दुल शाहिद अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित पवार अपर जिला जज के कुशल मार्गदर्शन में पट्टी तहसील सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए तहसीलदार पट्टी पवन कुमार सिंह सचिव तहसील विधिक सेवा समिति ने कहा कि वृद्धजन परिवार एवं समाज के अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के कई अधिकार हैं, जैसे सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना,रियायती किराए पर ट्रेन या बस में यात्रा करना,अस्पतालों में अलग कतार में इलाज लेना, ब्याज़ दर का लाभ, वृद्धाश्रम में रहने का अधिकार भरण-पोषण के लिए कानूनी मदद लेना।उन्होंने कहा कि शास्त्रों में मान्यता है कि वैवाहिक संबंध सात जन्मों के लिए होते हैं, फिर भी यदि किसी को इस प्रकार की समस्या है तो एक तो खुद आपस में बातचीत के माध्यम से वैवाहिक विवाद का समाधान करने का प्रयास करें,समाधान न होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थित फ्रंट ऑफिस या तहसील परिसर में स्थित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से आपसी सुलह समझौते हेतु प्रयास किया जा सकता है।
इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद तिवारी ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएलवी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम प्रकाश पाण्डेय प्रभारी लीगल एड क्लीनिक तहसील पट्टी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को गरिमा के साथ जीवन यापन, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और आश्रय का अधिकार है। इस अवसर पर रवि शंकर मिश्र,शिव बहादुर,अजय कुमार श्रीवास्तव, अमरनाथ सहित लोग मौजूद रहे।