कासगंज चंदन हत्याकांड: 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा
कासगंज चंदन हत्याकांड: 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा
कासगंज चंदन हत्याकांड: 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा
कासगंज, 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा में हुए चंदन हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़ है इस मामले में, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में 28 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से 26 लखनऊ जेल में बंद थे, जबकि एक कासगंज जेल में बंद था और एक ने कोर्ट में सरेंडर किया था। सभी दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद राहत मिली है। पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने के बाद संतुष्टि मिली है और वे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।
इस मामले में पुलिस और एनआईए की जांच को भी सराहा जाना चाहिए। पुलिस और एनआईए ने इस मामले में कड़ी मेहनत की और दोषियों को सजा दिलाने में सफल रहे।
इस फैसले से यह संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है न्याय की दिशा में।
*इन 28 लोगो को सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा*
लखनऊ जेल में बंद 26 दोषी
वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा ,आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर ,असलम कुरैशी, अकरम ,तौफीक , खिल्लन , शवाब अली खान, राहत ,सलमान ,मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद ,जफर, साकिर ,खालिद परवेज ,फैजान ,इमरान ,साकिर, मोहम्मद आमिर रफी, कासगंज जेल में बंद मुनाजिर और कोर्ट में सरेंडर हुए सलीम को सुनाई उम्रकैद की सज़ा।
लखनऊ जेल से 26 दोषी
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा